विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया का आगाज आज से होगा। 6 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन संबंधित विधानसभा रिटनिंग अधिकारी (आरओ) के समक्ष दाखिल कर सकते है। इसके साथ ही चुनावी रंगत अब शुरू हो गई है।
ये करना होगा नामांकन के लिए
चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से नाम निर्देशन पत्र की प्रति प्राप्त कर पूर्ण रूप से भर कर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकेंगे।
नामांकन का यह रहेगा समय
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि नामांकन का समय सुबह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। रविवारीय अवकाश के दिन नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आरओ कक्ष में कैंडिटेट सहित पांच जाएंगे
आरओ कक्ष में नामांकन दाखिल करने के दौरान कैंडिटेड सहित पांच जने अंदर जा सकते है। इसके अलावा आरओ कार्यालय के 100 मीटर सीमा में भीड़-भाड़ नहीं होगी। नामांकन की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी होगी।
ऑनलाइन भी भर सकते पर हार्ड कॉपी तो देनी होगी
पोसवाल ने बताया कि उम्मीदवार सुविधा पोर्टल से भी नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन दर्ज करवा सकते है। इसके बाद उसकी हार्डकॉपी रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।
यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
उदयपुर के उप निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा ने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ निम्नांकित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने हैं। नाम निर्देशन पत्र (फॉर्म-2ख) व 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र (फॉर्म-26) पूर्ण भरा हुआ प्रस्तुत करना है। इसमें कोई कॉलम रिक्त नहीं रखना है।
शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं नोटेरी होना चाहिए। इसके अलावा अमानत राशि की रसीद, जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर), सत्यापित मतदाता सूची (राज्य की किसी अन्य विधानसभा का मतदाता होने पर ), शपथ/प्रतिज्ञान का प्रारूप, राजनीतिक दल का प्रारूप-क एवं प्रारूप - ख (लागू होने पर), सांख्यिकी प्रारूप देना होगा।
साथ ही निर्वाचन अभिकर्ता का नियुक्ति फार्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 04, बैंक खाते का विवरण तथा अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर संलग्न करने हैं।
उदयपुर जिले में यहां आमने-सामने चेहर तय
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