ई-मित्रों में लापरवाही पर नोटिस, निलंबन व जुर्माने की हुई कार्यवाही

ई-मित्रों में लापरवाही पर नोटिस, निलंबन व जुर्माने की हुई कार्यवाही

जिले के 229 ई-मित्रों का औचक निरीक्षण

 
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कलक्टर के निर्देशों पर हुई कार्यवाही

उदयपुर, 26 जुलाई 2021। आमजन की सुविधार्थ ई-मित्र की सेवा को सुचारू बनाने एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देश पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से सोमवार को जिले के 229 ई-मित्र कियोस्क का औचक निरीक्षण करवाया गया।

आईटी उपनिदेशक सुश्री शीतल अग्रवाल ने बताया कि प्रायः आमजन द्वारा ई-मित्र कियोस्क के विरूद्ध ई-मित्र संबंधित सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने, कम्प्युटर जनित रसीद उपलब्ध नहीं करवाने, रबर स्टाम्प लगाकर बिल जमा करने, रेट लिस्ट चस्पा नहीं किये जाने, निर्धारित स्थान पर बैठकर कार्य नहीं करने, निर्धारित सेवा आमजन को उपलब्ध नहीं करवाने इत्यादि के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों के समाधान के लिए आज विशेष अभियान चला गया।

ई-मित्रों में लापरवाही पर नोटिस, निलंबन व जुर्माने की हुई कार्यवाही

एसीपी अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सूचना सहायक को सम्मिलित कर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर दलों का गठन किया गया। इन दलों द्वारा कुल 54 शहरी एवं 174 ग्रामीण क्षेत्र के ई-मित्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 71 ई-मित्र कियोस्क पर सेवा शुल्क सूची चस्पा नहीं पाई गई, जिस हेतु राजधरा एप के माध्यम से निरीक्षण कर निर्धारित शास्ति आरोपित की गई। कुल 16 ई-मित्रों पर निर्धारित स्थान पर बैठकर कार्य नहीं किए जाने के कारण संबंधित स्थानीय सेवा प्रदाता को नोटिस जारी कर पाबंद किया गया। कुल 19 ई-मित्र कियोस्क द्वारा आमजन को ई-मित्र सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग की गई तथा नियमानुसार कार्य नहीं करना पाया गया जिन पर निलम्बन एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भविष्य में समय-समय पर ई-मित्रों के निरीक्षण हेतु विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित दिए और समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता को अधीनस्थ स्थापित ई-मित्रों को नियमानुसार एवं निर्धारित शुल्क लेकर आमजन को सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद किया गया। साथ ही स्थानीय सेवा प्रदाताओं को ई-मित्रों को बिजली, पानी आदि के बिल जमा करवाने एवं अन्य किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाने पर कम्प्यूटर जनित रसीद उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

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