अब कचरे से कमाएगा नगर निगम, प्रति माह 1 लाख रूपये से ज्यादा की होंगी आय

अब कचरे से कमाएगा नगर निगम, प्रति माह 1 लाख रूपये से ज्यादा की होंगी आय

वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से डोर टू डोर कचरा संग्रहण जल्द होगा शुरू

 
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निजी एजेंसी उठाएंगी कचरा, एजेंसी प्रतिदिन 20 टन गीला कचरा जो रेस्टोरेंट एवं होटल से प्राप्त होता है उसे बलिचा में बायो मिथेन गैस बनाने वाली मशीन को उपलब्ध करवाना होगा, इसी के साथ बचे हुए कचरे का विधिवत निस्तारण करना होगा

उदयपुर 8 जुलाई 2021। नगर निगम ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने हेतु निजी एजेंसी से अनुबंध किया है। गुरुवार को किए अनुबंध में एजेंसी अगले 30 कार्य दिवस में अपना कार्य शुरू करेंगी। 

नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि नगर निगम द्वारा गुरुवार को नई दिल्ली की ट्रेशोनोमी प्राइवेट लिमिटेड निजी एजेंसी से करार किया है। यह एजेंसी उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकान, कोचिंग, हॉस्टल, निजी स्कूल, ठेला गाड़ी सहित सभी व्यावसायिक कांपलेक्स से कचरा उठाने का कार्य करेगी। 

19 मार्च को आयोजित हुई स्वास्थ्य समिति की बैठक में कई सदस्यों से शहर में रात्रि को रोड पर कचरा फेंकने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से निजी एजेंसी को यह कार्य अनुबंध के आधार पर देना तय किया था। निर्णय की पालना में निगम द्वारा निविदा जारी की गई जिसमे उक्त एजेंसी द्वारा नगर निगम की शर्तों के अनुसार कार्य करना स्वीकार किया। गुरुवार को महापौर गोविंद सिंह टांक की अनुशंसा पर निगमायुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने एजेंसी से करार करते हुए अगले 30 दिन के भीतर कार्य शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। 

अब नहीं मिलेगा रात्रि को सड़क पर कचरा

19 मार्च को आयोजित हुई स्वास्थ्य समिति की बैठक में उपस्थित कई सदस्यो द्वारा नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ व उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उदयपुर शहर में संचालित होने वाले कई रेस्टोरेंट्स होटल, सहित कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सारा कचरा सड़क पर फैंक दिया जाता है जिससे क्षेत्रवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रात आवारा स्वान एवं पशु इन कचरे की थैलियों को फाड़ कर पूरा कचरा सड़क पर बिखेर देते हैं। कई बार व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को इस हेतु पाबंद भी किया गया है लेकिन अर्ध रात्रि में कचरा डालने वाले की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है इसलिए कोई ठोस कार्यवाही भी नहीं की जा सकती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकान, कोचिंग, ठेला संचालकों से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करने के लिए निजी फर्म की सहायता ली जाए। निर्णय की पालना में कार्यवाही करते हुए नगर निगम आयुक्त बारहठ ने गुरुवार को दिल्ली की फर्म से करार कर 30 कार्य दिवस के भीतर कार्य शुरू करने का आदेश जारी किया है।

30 कार्य दिवस में शुरू करना होगा कार्य, सभी संसाधन एजेंसी को लगाने होंगे

नगर निगम द्वारा गुरुवार को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाने हेतु निजी फर्म से अनुबंध किया है अनुबंध में निजी फर्म को 30 कार्य दिवस के भीतर सभी संसाधन व्यवस्थित कर अपना कार्य शुरू करना होगा। नगर निगम उपमहापौर सिंघवी ने जल्द कार्य शुरू करने को लेकर कंपनी के प्रमुख अधिकारियों से वार्तालाप किया है। जिस पर कंपनी के पदाधिकारियों ने जल्दी ही यह कार्य शुरू करने का को लेकर आश्वस्त किया है। 

कचरे से नगर निगम को मिलेगी 1लाख रुपए की रॉयल्टी

नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली एजेंसी द्वारा नगर निगम को प्रतिमाह 1 लाख रुपए रॉयल्टी के रूप में दिए जायेंगे जिससे निगम को आय में भी वृद्धि होगी।

नहीं वसूल सकेंगे अतिरिक्त राशि, निगम को देंगे 50,% राशि

नगर निगम महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली कार्यकारी एजेंसी यूजर चार्जेज में राज्य सरकार द्वारा तय की गई राशि के हिसाब से ही राशि वसूल सकेगी। एजेंसी राज सरकार द्वारा तय की गई दरों से अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से नहीं ले सकेगी। साथ ही वसूली गई राशि में से भी 50% राशि एजेंसी द्वारा नगर निगम को दी जाएगी। यदि राशि वसूलने में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नगर निगम एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही कर करार समाप्त कर सकेगा।
सभी कार्य करने होंगे एजेंसी को।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाने वाली एजेंसी को दिए आदेश में सभी कार्य एजेंसी को ही संपादित करने हेतु कहा गया है। एजेंसी द्वारा कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण एवं उसका निस्तारण कार्य किया जाएगा। एकत्रित किए गए कचरे में से सेग्रिकेशन का कार्य भी एजेंसी को करना होगा। एजेंसी प्रतिदिन 20 टन गीला कचरा जो रेस्टोरेंट एवं होटल से प्राप्त होता है उसे बलिचा में बायो मिथेन गैस बनाने वाली मशीन को उपलब्ध करवाना होगा, इसी के साथ बचे हुए कचरे का विधिवत निस्तारण करना होगा।

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