उदयपुर, 18 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव-2023 के दौरान जिले की 5 विधानसभाओं क्षेत्रों में विधानसभा आम चुनाव 2023 के अन्तर्गत निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने एवं अपने मताधिकार का उपयोग कराने हेतु मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 का सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, व्यवसाय या औद्योगिक उपक्रम में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है।
इसी क्रम में उदयपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों जिसमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं। उन्हे मतदान दिवस दिनांक 25 नवम्बर 2023 को सवैतनिक अवकाश तथा उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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