Udaipur Times, Udaipur Panchayat Election: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे पंचायतीराज चुनाव के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
श्रम आयुक्त पूजा पार्थ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उदयपुर जिले सहित प्रदेश भर में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों में कार्यरत कामगारों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के तहत जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश सभी श्रेणी के कामगारों के लिए अनिवार्य है। इसमें नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ आकस्मिक कामगार भी शामिल होंगे, ताकि हर नागरिक बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।
यदि कोई नियोजक (मालिक) इस आदेश का उल्लंघन करता है या मतदान के लिए छुट्टी देने पर कर्मचारी के वेतन में कटौती करता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।