जिले में पटाखों के विक्रय एवं उपयोग की अनुमति पर होगी अर्थदण्ड की कार्यवाही

जिले में पटाखों के विक्रय एवं उपयोग की अनुमति पर होगी अर्थदण्ड की कार्यवाही

जिले के समस्त तहसीलदार एवं थानाधिकारीगण को भी निर्देश् दिए है कि उनके क्षेत्राधिकार में समस्त पटाखा दुकानों को अविलम्ब सील करना सुनिश्चित क
 
जिले में पटाखों के विक्रय एवं उपयोग की अनुमति पर होगी अर्थदण्ड की कार्यवाही
किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी तरह के पटाखो के विक्रय करने पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग करने या अनुमति देने पर 2 हजार रूपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया है।

उदयपुर, 12 नवंबर 2020 । जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी जिले में पटाखों के विक्रय एवं उपयोग की अनुमति पर राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की पालना एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही के संबंध में विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए है।

कलक्टर ने बताया कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत् किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी तरह के पटाखो के विक्रय करने और किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग या अनुमति हेतु वर्जित किया गया है। इस अधिसूचना किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी तरह के पटाखो के विक्रय करने पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग करने या अनुमति देने पर 2 हजार रूपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया है।

इसकी पालना हेतु समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सहायक उपनिरीक्षक एवं उच्चतर रेंक के समस्त पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, नगर परिषद व पालिका के राजस्व अधिकारी एवं उच्चतर रेंक के समस्त अधिकारियों, समस्त विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में यह अपराध कारित होने पर कार्यवाही करने व कम्पाउण्ड करने हेतु अधिकृत किया है। 

इस आदेश के तहत वर्तमान त्यौहारी सीजन को देखते हुए उदयपुर जिले में अधिकृत समस्त लोक सेवको को निर्देशित किया है कि अपने ने क्षेत्राधिकार में इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराना सुनिश्चित करेंगे एवं किसी भी तरह के उल्ल्ंघन की दशा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
 

जिले के समस्त तहसीलदार एवं थानाधिकारीगण को भी निर्देश् दिए है कि उनके क्षेत्राधिकार में समस्त पटाखा दुकानों को अविलम्ब सील करना सुनिश्चित करें ताकि पटाखों के अवैध विक्रय पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जा सके। यह आदेश उक्त वर्णित अधिसूचना के प्रभावी रहने तक लागू रहेगा।

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