खाद्य वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं होने पर 2500 रुपये का जुर्माना वसूला

खाद्य वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं होने पर 2500 रुपये का जुर्माना वसूला

फतहपुरा स्थित महेश डिपार्टमेंटल स्टोर का निरीक्षण

 
खाद्य वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं होने पर 2500 रुपये का जुर्माना वसूला

खाद्य वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं होने पर स्टोर के विरूद्ध पीसीआर एक्ट 2011 के तहत 2 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला गया। 

उदयपुर, 30 अप्रेल 2021। जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देषानुसार कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों अथवा आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही जारी है।

इसी क्रम में जिला स्तर पर गठित कमेटी ने शुक्रवार को फतहपुरा स्थित महेश डिपार्टमेंटल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं होने पर स्टोर के विरूद्ध पीसीआर एक्ट 2011 के तहत 2 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला गया। 

जिला रसद अधिकारी जयमल राठौड़ के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी रामचन्द्र त्रिपाठी, प्रवर्तन अधिकारी विनोद परमार, गुलजारी लाल नागदा उपस्थित रहें।

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