उदयपुर 7 जुलाई 2023 । उदयपुर संभाग के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को जन्म तिथि निर्धारण हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पेंशन कार्यालय को शीघ्रता शीघ्र प्रेषित करना होगा।
पेंशन विभाग की अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि पेंशनर्स के जन्मतिथि का निर्धारण नहीं होने से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके लिए आवेदक प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा पीपीओ की छायाप्रति, दिनांक 12 सितंबर 2008 से पूर्व का पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सेकेण्डरी स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मेडिकल डायरी की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ताकि नियमानुसार जन्मतिथि निर्धारण का प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके ।
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