पेंशनर्स 30 नवंबर तक जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र
नवंबर की पेंशन के लिए अनिवार्य
Udaipur Times, Udaipur News: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के अनुसार सभी पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर नवंबर 2026 की पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
कोषाधिकारी (ग्रामीण) डॉ. प्रीति वर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार में कार्यरत समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर कर्मचारी की स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त पेंशनर्स ई-मित्र के माध्यम से अथवा संबंधित कोषालय, उपकोषालय एवं संभागीय पेंशन कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।