रेड जोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ गतिविधियों को दी अनुमति

रेड जोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ गतिविधियों को दी अनुमति

कंटेंटमेंट व कर्फ्यू एरिया में लागू नहीं होंगी शिथिलताएं
 
 
रेड जोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ गतिविधियों को दी अनुमति

पान, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबन्ध अब हटा दिया गया है।
 

पार्क व सामुदायिक पार्क भी खुलेंगे
 

खाद्य पदार्थ, ज्यूस, चाय या अन्य वस्तुओं की छोटी दुकानों पर सामान बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति मिल गई है।
 

उदयपुर, 27 मई 2020। वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन लॉकडाउन4.0 के क्रियान्वयन संबंधित आदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन में रेड जोन में कुछ गतिविधियाँ (प्रतिबन्धों के साथ) अनुमत की गई है, इसी संशोधन के क्रम में उदयपुर जिले के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और स्पष्ट किया है कि ये शिथिलताएँ जिले में कन्टेनमेंट व कर्फ्यू एरिया को छोड़ते हुए ही लागू होगी।  

जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) श्रीमती आनंदी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर बताया है कि पूर्व में जारी आदेश के पार्ट डी में रेड जोन में कुछ प्रतिबन्धों के साथ कुछ गतिविधियों को अनुमत किया गया है। इसके तहत टैक्सी (जिसमें ओला, उबर आदि जैसे कैब एग्रीगेटर्स शामिल हैं) एवं ऑटोरिक्शा को इन प्रतिबन्धों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है-एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा अनुमति से एयरपोर्ट पर ऑटो रिक्शा टैक्सियाँ चल सकेंगी।

आदेशानुसार टैक्सी और ऑटोरिक्शा रेल्वे स्टेशन तथा हॉस्पिटल के लिए (जितनी संख्या में एवं रोटेशन के आधार पर यातायात पुलिस द्वारा तय किया जाएगा।

सशर्त दी है अनुमति

आदेश में कलक्टर ने बताया है कि टैक्सी, ऑटोरिक्शा घर से एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन एवं हॉस्पिटल के लिए (कन्टेनमेन्ट एरिया को छोड़ते हुए) के संचालन के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार टैक्सी में ड्राइवर एवं अधिकतम 2 यात्री तथा ऑटोरिक्शा में ड्राइवर एवं अधिकतम एक यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही ड्राइवर मास्क लगाएंगे तथा हर यात्रा के पहले व बाद में सीटों का सेनिटाइजेशन तथा रिक्शा एवं टैक्सी का सेनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार ड्राइवर यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री वेटिंग करते समय कम से कम 6 फीट का सोशल डिस्टेन्सिंग (रेल्वे स्टेशन आदि पर) रहें। उन्होंने आदेश में बताया है कि इन शर्तों की अवहेलना पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा लाइसेंस/अनुमति निरस्त की जावेगी।

पार्क व सामुदायिक पार्क भी खुलेंगे

आदेशानुसार रेड जोन में चलने, टहलने, व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क/सामुदायिक पार्क खोले जा सकेंगे लेकिन इसके लिए भी कुछ निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत पार्क सुबह 7 बजे से शाम 6.45 बजे तक या इस समय अवधि में सुबह/शाम की पाली में खुले रह सकते हैं। इसके तहत सभी टच कॉन्टैक्ट संबंधित गतिविधियों जैसे कि ओपन जिम/झूले आदि बंद/कवर की जाएंगी। निर्देशों के तहत यदि पार्क के अन्दर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबन्ध लागू रहेगा। इसी प्रकार किसी भी खास प्वॉइंट पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे और सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। 

आदेश में इन शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पार्क के प्रभारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

आदेश में ये छूट और प्रतिबंध भी

जारी आदेश में बताया गया है कि पान, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबन्ध अब हटा दिया गया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसी प्रकार खाद्य पदार्थ, ज्यूस, चाय या अन्य वस्तुओं की छोटी दुकानों पर सामान बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति मिल गई है। उनके लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत उन्हें अब स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को बनाए रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना होगा। व्यक्तियों का कोई जमावड़ा अनुमत नहीं होगा।
 

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