उदयपुर, 19 फरवरी 2024। जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग (PHED) जयपुर के सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण राजस्थान में विभागीय पाईप लाईन राईजिंग मेन एवं जल वितरण पाईप लाईन पर किये गये अवेध जल सम्बन्ध को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस संबंध में विभाग के अधीक्षण अभियंता ललित कुमार नागौरी ने उदयपुर जिलेवासियों से आह्वान किया है कि यदि किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा जल वितरण पाईप लाईन पर अवैध जल सम्बन्ध किया हुआ है तो वह 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा 31 मार्च 2017 के अन्तर्गत अवैध जल सम्बन्ध पर नियमानुसार 1100- रूपये एवं जुर्माना राशी जमा कराकर अपना जल सम्बन्ध नियमित करवाये, अन्यथा 28 फरवरी 2024 के पश्चात यदि अवैध जल सबंध पाया जाता है तो जल सम्बन्ध विच्छेद करने के साथ साथ उनके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार कठोर रूप से कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अवैध जल सबंध करने वाले स्वयं की रहेगी।
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