राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर: फसल बीमा क्लेम प्रक्रिया हुई आसान, परिवार को जल्द मिलेगा पैसा
Udaipur Times Rajasthan News: 28 मई। राज्य सरकार किसान हित में प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बदलते मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा एवं कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सूखने के लिए रखी फसल खराब होने पर किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। PM Fasal Bima Yojana
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि फसल बीमा की गाइडलाइन के अनुसार फसल बीमा में बीमित किसी किसान की मृत्यु के बाद उनके वारिसों को बीमा राशि न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने पर ही देय थी। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना जटिल प्रक्रिया होने के कारण कई बार बीमा क्लेम राशि कम होने के कारण किसान इसमें रुचि भी नहीं ले रहे थे।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिवंगत बीमित कृषकों के लंबे समय से लंबित फसल बीमा दावों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिसूचित बीमा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्णय से हजारों कृषक परिवारों को समय पर फसल बीमा क्लेम मिल सकेगा। PM Fasal Bima Yojana
राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषक द्वारा किसी पारिवारिक सदस्य को मनोनीत किया गया है, तो बीमा दावा राशि का भुगतान तत्काल संबंधित मनोनीत सदस्य को किया जाएगा।
ऐसे मामलों में जहां मनोनयन उपलब्ध नहीं है, वहां दिवंगत कृषक के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान न्यायालय द्वारा जारी वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, संबंधित तहसीलदार अथवा पटवारी द्वारा जारी वारिसनामा या परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से अधिकृत किसी एक पारिवारिक सदस्य को किया जा सकेगा। PM Fasal Bima Yojana
गोयल ने बताया कि जिन प्रकरणों में कोई पारिवारिक विवाद नहीं है वहां उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा वारिसनामा की अनिवार्यता नहीं होगी। यदि परिवार के सभी सदस्य 50 रुपये के नोटरी स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर किसी एक सदस्य को दावा राशि प्राप्त करने हेतु अधिकृत करते हैं, तो बीमा कंपनी उस अधिकृत सदस्य के बैंक खाते में सीधे भुगतान कर सकेगी।
फसल बीमा क्लेम भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सहमति शपथ पत्र, बैंक खाते की प्रति अथवा रद्द चैक तथा आधार कार्ड की प्रति को पर्याप्त माना गया है। PM Fasal Bima Yojana
कृषि विभाग ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि दिवंगत कृषकों के लंबित दावों का मानवीय संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सके।
उल्लेखनीय है कि लंबे समय से बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा क्लेम इसी कारण लंबित पडे है, जिनका तुरंत निस्तारण कर बीमित कृषक को लाभान्वित किया जा सकेगा। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने भी इस पहल को सराहा है। PM Fasal Bima Yojana
