उदयपुर, 7 जुलाई 2021। राजस्थान बोटिंग एक्ट 1956 के प्रावधानों की पालना में एवं जलाशयों में नावों की दुर्घटना रोकने एवं यात्रियों के जीवन सुरक्षा के संबंध में बुधवार को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नावों के लाइसेंस, फिटनेस जारी करने व यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में जारी विभागीय निर्देशों की पालना करने हेतु निर्देश दिए। आरटीओ ने बताया कि पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन एवं झील संरक्षण के लिए यूरो-6 इंजन एवं कम आवाज होने वाले इंजन वाली नावों की ही फिटनेस जारी की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राठौड़ ने बताया कि रेस्क्यू बोट्स एवं रेस्क्यू उपकरणों के संबंध में संपूर्ण सुरक्षा मानकों को लागू किया जाएगा। उन्होंने निर्देशित किया कि नावों पर किसी भी स्थिति में प्री-वेडिंग फोटोग्राफी नहीं की जाए।
उन्होंने बताया कि नावों के संचालन का समय सूर्यास्त से पूर्व एवं सूर्योदय के बाद ही निर्धारित है। इसलिए विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त रात्रि में नाव संचालन की अनुमति नहीं दी जावे। एक साथ एक से अधिक नावों को अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही हर नाव के लिए पृथक अनुमति प्राप्त करनी होगी। आवेदन में नाव के संबंध में नियुक्त सुरक्षाकर्मी एवं आवश्यक सुुरक्षा उपकरण की सूची भी प्रदान की जाए एवं इसके बावजूद भी विशेष परिस्थिति होने पर अथवा यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होने पर मौसम खराब होने पर अस्वीकार की जा सकती है।
केवल ऐसे स्थानों को जहां नाव के अतिरिक्त आने जाने का साधन ना हो उनको 7 दिन की अनुमति दी जा सकेगी। रात्रि में नाव संचालन हेतु रेस्क्यू उपकरण एवं बचाव कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्था होने का संचालक द्वारा अण्डरटेकिंग दिया जाना आवश्यक होगा। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।
झीलों में यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित नौका संचालन के लिए जलाशयों में नौका संचालन एवं विभागीय अधिकारी के साथ ’’मॉक ड्रिल’’ भी कराई जाएगी। झीलों में सुरक्षित नौका संचालन एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। जिसमें नेवेल विशेषज्ञ/परिवहन विभाग के अधिकारी एवं नौका संचालक सदस्य शामिल होंगे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी, विभागीय परिवहन निरीक्षक एवं पिछोला झील के विभिन्न बोट्स लाइसेंस संचालक मौजूद रहे।
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