उदयपुर, 29 फरवरी 2024 । नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 252 के तहत एक आदेश जारी कर आम जनता को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत देने हेतु निजी यात्री बसों को फ़तेह स्कूल से आगे शहर में प्रतिबंधित किया है। आदेश की अवहेलना करने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में निजी बस संचालकों को निर्देश दिए गए है कि प्रतापनगर देबारी रूट से उदयपुर शहर में आने वाली प्राइवेट यात्री बसों को फतेह स्कूल के सामने से वापस मुड़कर चारण छात्रावास के आगे कृषि विश्वविद्यालय के फार्म हाउस की दीवार के पास सड़क के साइड में खाली पड़ी जमीन पर यात्री प्रतीक्षा में खड़ी करना होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रतापनगर देबारी मार्ग से उदयपुर शहर में आने वाली प्राइवेट यात्री बसें मेवाड़ मोटर्स गली के सामने से मुड़कर वापस जाने के लिए यात्री प्रतीक्षा में कोटा खुला विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र के बाहर स्मार्ट सिटी बस स्टैंड के सामने सड़क पर खड़ी रहती हैं, उक्त बस स्टॉप पर उदयपुर शहर में चलने वाली सिटी बसें सवारी लेने के लिए रुकती हैं।
इस क्षेत्र में प्राइवेट बसों के खड़ी रहने से सिटी बसों को सवारी लेने साइड में रुकने की जगह नहीं मिलने से यातायात बाधित होता है। बार-बार यातायात बाधित होने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वही सिटी बस स्टॉप पर यातायात बाधित होने से वाहनों की लाइन लगने से टाउन हॉल के पीछे शक्तिनगर जाने वाली रोड पर यातायात बाधित होता है।
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