उदयपुर 20 सितंबर 2020 । उदयपुर की नगरीय सीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़तें प्रभाव के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव हेतु जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय सीमा में 31 अक्टूबर की सायं 6 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेघाज्ञा लगाई है।
जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश के तहत जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। वहीं वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोविड 19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ उपस्थित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय व महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा।
यह आदेश 20 सितंबर से लागू होकर 31 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस निषेघाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग चलाए जाएंगे।
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