मादड़ी व बलीचा के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

मादड़ी के श्री जी वाटिका वाला सम्पूर्ण क्षेत्र एवं प्राथमिक विद्यालय बलीचा से चौधरी पेट्रोल पम्प तक एन.एच.8 के दोनो तरफ के क्षेत्र में

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prohibitory order

19 मई की मध्य रात्रि से 1 जून तक

उदयपुर, 19 मई। गिर्वा उपखण्ड क्षेत्र के मादड़ी व बलीचा में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने 19 मई की मध्य रात्रि से 1 जून तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 

गिर्वा की उपखंड मजिस्ट्रेट अपर्णा गुप्ता ने एक आदेश जारी कर प्रतापनगर थानान्तर्गत मादड़ी के श्री जी वाटिका वाला सम्पूर्ण क्षेत्र एवं गोवर्धन विलास थानान्तर्गत बलीचा ग्राम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलीचा से चौधरी पेट्रोल पम्प तक एन.एच.8 के दोनो तरफ के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है। 

कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन एवं किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी संस्थान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक समारोह, रैली, जुलूस, सभा और सार्वजनकि व निजी परिवहन साधन बंद रहेंगे। 

इन्हें रहेगी छूट

यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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