शहर के कोराना प्रभावित दो क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

शहर के कोराना प्रभावित दो क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

सुभाषनगर गली नं.1, मकान नं.14 क्षेत्र में, सज्जननगर ए-ब्लॉक गरबाचौक क्षेत्र में मोहम्मद आतिक के मकान से मोहम्मद आदिल हुसैन के मकान तक निषेधाज्ञा लगाई गई है।

 
शहर के कोराना प्रभावित दो क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

यह आदेश 18 अप्रेल से लागू होकर 1 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

उदयपुर, 18 अप्रेल 2021। कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती गति को देखते हुए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देश पर रविवार को शहर के दो इलाकों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। पुलिस थाना भुपालपुरा के अंतर्गत सुभाषनगर तथा अम्बामाता थानान्तर्गत सज्जननगर ए-ब्लॉक गरबा चौक क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से निषेधाज्ञा लगाई है। यह आदेश 18 अप्रेल से लागू होकर 1 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

उल्लंघन पर चलेगा अभियोग

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार ने बताया कि भुपालपुरा थानान्तर्गत सुभाषनगर क्षेत्र में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सुभाषनगर गली नं.1, मकान नं.14 क्षेत्र में तथा 5 व्यक्तियों के कोरोना पॉजीटिव आने के बाद अम्बामाता थाना क्षेत्र के सज्जननगर ए-ब्लॉक गरबाचौक क्षेत्र में मोहम्मद आतिक के मकान से मोहम्मद आदिल हुसैन के मकान तक निषेधाज्ञा लगाई गई है। 

प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं सभी प्रकार के आयोजन, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों तथा आपूर्ति सेवा से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
 

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