उदयपुर, 7 मई 2021। गिर्वा तहसील के नाई गांव में एक ही दिन में 38 और बुझड़ा में 11 व्यक्तियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद दोनों गांवों में 19 मई की मध्यरात्रि तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
गिर्वा की उपखंड मजिस्ट्रेट अपर्णा गुप्ता ने एक आदेश जारी कर नाई गांव में प्रताप चौक राजपूतों का मोहल्ला, मेघवालों का मोहल्ला और बुझड़ा गांव में लक्ष्मीनारायण कॉलोनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल तिराहा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है। प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी संस्थान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक समारोह, रैली, जुलूस, सभा और परिवहन साधन बंद रहेंगे।
इन्हें रहेगी छूट
यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों तथा आपूर्ति सेवा से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | WhatsApp | Telegram | Signal