शहर के कोरोना प्रभावित सूर्यनगर आकाशवाणी कॉलोनी में लगाई निषेधाज्ञा

यह आदेश 11 मई से लागू होकर 24 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

 | 

प्रतापनगर थानान्तर्गत मादड़ी स्थित हनुमान मंदिर के पास सूर्यनगर आकाशवाणी कॉलोनी में निषेधाज्ञा लगाई गई है

उदयपुर, 11 मई। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर मंगलवार को नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार ने बताया कि प्रतापनगर थानान्तर्गत मादड़ी स्थित हनुमान मंदिर के पास सूर्यनगर आकाशवाणी कॉलोनी में निषेधाज्ञा लगाई गई है। प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सभी प्रतिष्ठान और परिवहन साधन भी बंद रहेंगे।

यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों तथा आपूर्ति सेवा से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 11 मई से लागू होकर 24 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
 

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News