उदयपुर, 29 अप्रेल 2021। उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड क्षेत्र के कुराबड ग्राम में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर गुरुवार को यहां निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
गिर्वा की उपखंड मजिस्ट्रेट अपर्णा गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर कुराबड़ थाना क्षेत्र के कुराबड ग्राम स्थित तेली मेाहल्ला व मुस्लिम मोहल्ला में निषेधाज्ञा लगाई है।
आदेशानुसार प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा वहीं सभी प्रतिष्ठान और परिवहन साधन भी बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों तथा आपूर्ति सेवा से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 29 अप्रेल से लागू होकर 12 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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