शहर में विभिन्न कोरोना प्रभावित स्थानों पर लगाई निषेधाज्ञा

हिरणमगरी सेक्टर 3, 4, 5 व 6, रेती स्टेण्ड, परशुराम चौराहा, गायरियावास, पानेरियों की मादड़ी, भोपामगरी, दक्षिण सुंदरवास, सी क्लास प्रतापनगर, सी क्लास, बी क्लास, उत्तरी सुंदरवास, पुराना आरटीओ रोड़, ढेबर कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, नाकोड़ा नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सी क्लास, सी क्लास कॉलोनी, बोहरा गणेश जी, यूनिवर्सिटी रोड़, भटवाड़ी, सज्जन नगर ए ब्लॉक एवं हरिजन बस्ती

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यह आदेश 9 अप्रेल से लागू होकर 22 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

उदयपुर, 9 अप्रेल 2021। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

आदेशानुसार हिरणमगरी थानान्तर्गत सेक्टर 3, 4, 5 व 6, रेती स्टेण्ड, परशुराम चौराहा, गायरियावास, पानेरियों की मादड़ी व भोपामगरी के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसी प्रकार प्रतापनगर थानान्तर्गत दक्षिण सुंदरवास, सी क्लास प्रतापनगर, सी क्लास, बी क्लास, उत्तरी सुंदरवास, पुराना आरटीओ रोड़, ढेबर कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, नाकोड़ा नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सी क्लास, सी क्लास कॉलोनी, बोहरा गणेश जी, यूनिवर्सिटी रोड़ के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

भूपालपुरा थानान्तर्गत अशोकनगर रोड़ नंबर 10 के कोरोना प्रभावित क्षेत्र तथा अंबामाता थानान्तर्गत भटवाड़ी, सज्जन नगर ए ब्लॉक एवं हरिजन बस्ती थाने के पीछे के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

एडीएम सिटी ने बताया कि यह आदेश 9 अप्रेल से लागू होकर 22 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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