उदयपुर, 25 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में धानमण्डी थानान्तर्गत तेलीवाड़ा, घंटाघर थानान्तर्गत मांजी की बावड़ी जगदीश चौक, अंबामाता थानान्तर्गत छीपा कॉलोनी मल्लातलाई, हरिदासजी की मगरी व देवाली पुलिया के पास, हाथीपोल थानान्तर्गत गवर्नमेंट क्वार्टर मोहता पार्क तथा सूरजपोल थानान्तर्गत मुखर्जी चौक खेरादीवाड़ा में 6 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
इसी प्रकार अंबामाता थानान्तर्गत चुंगीनाका फतहपुरा, हिरणमगरी थानान्तर्गत चिराग कॉम्पलेक्स एवं भट्टतलाई पानेरियों की मादड़ी, सवीना थानान्तर्गत वीआईपी कॉलोनी सेक्टर 9, प्रतापनगर थानान्तर्गत वर्धमान नगर सुंदरवास व आदर्शनगर यूनिवर्सिटी रोड, गोवर्धन विलास थानान्तर्गत जे ब्लॉक सेक्टर 14 तथा सूरजपोल थानान्तर्गत शिवाजी नगर में 7 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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