शहर के कोराना प्रभावित दो क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा


शहर के कोराना प्रभावित दो क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा

सवीना थानान्तर्गत सेक्टर 13 के एमपी कॉलोनी, कार्डिक स्कूल के पास, सेक्टर 14 में केपिटल टावर में निषेधाज्ञा लगाई गई है

 
शहर के कोराना प्रभावित दो क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा

यह आदेश 12 अप्रेल से लागू होकर 25 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

उदयपुर, 15 अप्रेल 2021। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर गुरुवार को यहां निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

आदेशानुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार ने सवीना थानान्तर्गत सेक्टर 13 के एमपी कॉलोनी, कार्डिक स्कूल के पास  तथा गिर्वा उपखंड अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने 5 व्यक्तियों के कोरोना पॉजीटिव आने के बाद सवीना थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 में केपिटल टावर में निषेधाज्ञा लगाई गई है। 

प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सभी प्रतिष्ठान और परिवहन साधन भी बंद रहेंगे। यह आदेश 12 अप्रेल से लागू होकर 25 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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