शुद्ध आहार मिलावट पर वार: 3 फर्मो के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश

अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी 
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उदयपुर 28 जनवरी 2026। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य के निर्देश अनुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत  कार्रवाई निरन्तर जारी है।

पिछले दिनों उमरडा स्थित  मैसर्स ओम विनायक भोजनालय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि  गुजरात निर्मित इण्डियन स्वीट्स जो स्किम्ड मिल्क पाउडर, शक्कर, वैजिटेबलफैट एवं पामोलीन तेल से बनायी गयी थी, को मावा पेडा के नाम पर बेचा जा रहा था, इस पर अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावा पेड़ा का नमूना लेकर जांच हेतु भिजवाया गया जो प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार अमानक पाया गया।

पूर्व में भी इस फर्म का मिल्क केक अमानक पाये जाने पर प्रकरण संख्या 15/23 में उक्त फर्म पर 50000 का जुर्माना लगाया गया था। चूंकि इस फर्म द्वारा दुसरी बार पुनः अमानक मावा पेड़ा बिक्री करने के जुर्म में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-64 के तहत भी चालान पेश किया गया है।

इस प्रकार मैसर्स श्रीनाथ दुध डेयरी एंड किराना मनवा खेड़ा का घी अमानक पाये जाने पर एवं मैसर्स शिव मिष्ठान भंडार पंचवटी की रसमलाई में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम -2006 के नियमों की अवेहलना करने के जुर्म में चालान न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन उदयपुर को प्रस्तुत किया गया है। 

अब न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर द्वारा उक्त तीनों प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अग्रिम कार्रवाई की जावेगी।।

मुख्य  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा एवं मिलावटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जावेगी। नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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