Udaipur Times, Food Safety Campaign: राजस्थान मे संचालित ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत 13 पैक्ड फूड प्रोडक्टस के प्रदेश में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
13 Packed Food Products Banned in Rajasthan
जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट के अनुसार कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए। असुरक्षित पाए गए इन खाद्य पदार्थों के प्रदेशभर में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए स्टेट वाइड प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया गया है। 13 Packed Food Products Banned in Rajasthan
जांच में असुरक्षित पाए गए 13 प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पाद
- मनुबन ब्रांड का घी, जिसका निर्माण मारकंडेश्वर फूड्स एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हरियाणा द्वारा किया गया है और बैच नंबर 10 है
- सर्वशुभ ब्रांड का घी, निर्माता जयश्री इंडस्ट्रीज़, पंजाब, बैच नंबर 103
- दृष्टि ब्रांड का घी, निर्माता श्री श्याम एंटरप्राइजेस, हरियाणा, बैच नंबर 08 शामिल हैं।
- नंदी ब्रांड का हल्दी पाउडर, निर्माता बालाजी मसाला उद्योग, फुलड़ा रोड, जोजावर, पाली
- चना दाल, निर्माता मैसर्स नीलकंठ इंडस्ट्रीज़, किलोमीटर स्टोन, गुरेरा रोड, भिवानी, हरियाणा
- काजू, निर्माता मैसर्स बाबूकाजू इंडिया, के नमूने भी असुरक्षित पाए गए हैं।
- सनफीस्ट ब्रांड के आटा नूडल्स, निर्माता आईटीसी लिमिटेड
- हनुमान ब्रांड का मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, निर्माता मैसर्स दीपक वेज प्रो (प्रा.) लिमिटेड, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर, राजस्थान, बैच नंबर 06MS
- श्री पार्श्व ब्रांड का घी, निर्माता मैसर्स जैनम मिल्क प्रोडक्ट्स, कृषि मंडी रोड, रानी स्टेशन, जिला पाली, बैच नंबर 07
- डायरेक्टर ब्रांड का पान मसाला, निर्माता मैसर्स महानायक ब्लैड्स एंड फ्लेवर, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा, बैच नंबर BG-26
- भोग विनायक ब्रांड का घी, निर्माता मैसर्स मारुति एग्रो इंडस्ट्रीज, मलोट रोड, गीधरबा, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब, बैच नंबर VN-401
- श्री पार्वती अमोल ब्रांड का घी, निर्माता मैसर्स श्री पार्वती एडिबल इंडस्ट्रीज, पार्वती ऑयल मिल्स, अजमेर, पैक साइज 500 मिलीलीटर
- यशवी सरस ब्रांड का घी, निर्माता मैसर्स श्री श्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट, खेरी तलोड़ा, जींद, हरियाणा, बैच नंबर 122
इन सभी 13 पैक्ड खाद्य उत्पादों के प्रदेश में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 13 Packed Food Products Banned in Rajasthan
19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
विभिन्न जिलों में लिए गए लूज खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद संबंधित 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। दौसा जिले में मैसर्स माँ दुर्गा जोधपुर स्वीट्स, बांदीकुई के मिल्क केक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, महुवा के खुले पनीर, मैसर्स सैनी पनीर एण्ड डेयरी, महुवा के खुले पनीर तथा मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड, मंडावर के मिल्क केक का नमूना असुरक्षित पाया गया। Food Safety Campaign
इसी प्रकार धौलपुर जिले में मैसर्स ग्वालियर मिष्ठान भंडार, मंगरोल रोड, मनिया तथा मैसर्स राजलक्ष्मी मिष्ठान भंडार, पुराना शहर के पनीर के नमूने असुरक्षित पाए गए। भरतपुर में मैसर्स जोधपुर डेयरी एवं स्वीट्स, बिजलीघर चौराहा के मिल्क केक का नमूना असुरक्षित पाया गया। वहीं अलवर में मैसर्स दिल्ली छोले भटूरे, वीर चौक के यूज्ड रिफाइंड पामोलीन ऑयल, मैसर्स सोफिया स्वीट्स एण्ड फ्रूट, बस स्टैंड, ढेहरा के कलाकंद तथा मैसर्स बिकानेरी स्वीट्स एण्ड स्नैक, हनुमान सर्कल के मावा मिठाई/बर्फी के नमूने असुरक्षित पाए गए। Food Safety Campaign
इसके अलावा जयपुर में मैसर्स जीवा फूड्स, 8 महावीर मार्ग, बी स्कीम के यूज्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, मैसर्स महेश्वरी ब्लेंड इंडस्ट्रीज़, जयपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लाल मिर्च पाउडर, मैसर्स प्रतीक पेट प्राइवेट लिमिटेड, भवानी निकेतन के सामने, सीकर रोड के टोमेटो ग्रेवी, मैसर्स श्री नाथ सब्जी वाला, महारानी फार्महाउस के ग्रेवी तथा मैसर्स पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, सीतापुरा के नमकीन के नमूने असुरक्षित पाए गए। Food Safety Campaign
इसी प्रकार टोंक जिले में मैसर्स ओम प्रकाश सुरेश चंद, डिग्गी के काली मिर्च, मैसर्स श्री दूध डेयरी, देवली के घी तथा मैसर्स बालाजी दूध डेयरी, टोडारायसिंह के घी के नमूने असुरक्षित पाए गए। अजमेर में मैसर्स जेएमडी फूड्स प्रोडक्ट, नाका मदार के मिल्क केक का नमूना असुरक्षित पाया गया। इन सभी मामलों में संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। Food Safety Campaign
असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर आगे भी होगी कार्रवाई
आयुक्त ने बताया कि खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में पुनः जांच के लिए अपील करने का अवसर दिया गया है। अपील के बाद यदि रेफरल प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी असुरक्षित आती है अथवा निर्धारित अवधि में अपील नहीं की जाती है, तो संबंधित खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता, ब्रांड, बैच नंबर, पैक साइज एवं लेबल की जांच अवश्य करें। प्रतिबंधित या संदिग्ध खाद्य पदार्थों की खरीद एवं उपयोग से बचें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना विभाग को दें, ताकि मिलावट एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।