राजसमंद 8 जनवरी 2025। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में शीतलहर एवं बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है।
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बालमुकुंद असावा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले में संचालित 8 तक के समस्त राजकीय एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 10 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित किया है।
डीईओ (प्रारंभिक शिक्षा) राजेंद्र गगड ने बताया कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए होगा, जबकि विद्यालयों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ पूर्व निर्धारित समयानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जिले के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि इन आदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी भी संस्था द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कक्षा 1 से 8 का संचालन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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