उदयपुर 24 जनवरी 2024 । यदि किसी ने उदयपुर शहर में राजकीय या सार्वजनिक संपत्ति पर किसी द्वारा कोई बैनर पोस्टर अथवा अन्य स्टीकर चिपकाया तो नगर निगम उक्त संस्था के खिलाफ संबंधित सख्ती करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएगी।
नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत कई आकर्षक कार्य संपन्न हो रहे हैं ऐसे कार्यों में किसी संस्था द्वारा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अपने विज्ञापन के बैनर पोस्टर चिपक कर उसकी सुंदरता के साथ खिलवाड़ करेगी तो उक्त संस्थाओं के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा।
सोमवार को नगर निगम क्षेत्राधिकार में ऐतिहासिक एवं हेरिटेज देहली गेट दरवाजे की दीवारों पर दक्ष एकेडमी, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर एवं मेवाड़ फोन वाला, नेहरू बाजार, उदयपुर द्वारा बिना स्वीकृति के पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक सम्पति को खराब किया गया। जिस पर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश IAS द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत नोटिस जारी किये गये।
संस्था द्वारा यदि नोटिस की पालना नही की जाती है तो निगम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। नगर निगम में निरीक्षक मांगी लाल डांगी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत प्रथम अपराध कारित करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है, तथा पश्चातवर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। अतः कोई भी संस्था या व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में स्थित राजकीय और सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर पोस्टर या स्टीकर नही चिपकावे।
आयुक्त ने की अपील, अपने स्तर पर हटाओ बैनर पोस्टर
नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि उदयपुर शहर विश्व में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर है। यहां की खूबसूरती एवं हेरिटेज को देखने हजारों की संख्या में पर्यटक उदयपुर आते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी धरोहरों को संजोकर रखें एवं इन्हे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाये।
शहरवासियों से अपील है कि किसी भी सार्वजनिक/राजकीय सम्पति, शहर के ऐतिहासिक दरवाजे, चौराहे, रोड़ साइड पर दीवारे जहां पर G-20 बैठक के दौरान नगर निगम द्वारा पेंटिंग कराई गई, साइन बोर्ड पर आदि पर नगर निगम की बिना स्वीकृति के पोस्टर/बेनर नही लगाये। शहर में स्थित कोचिंग संस्थान, मार्केटिंग एजेन्सी व अन्य द्वारा यदि बिना स्वीकृति पोस्टर बैनर लगा दिए है तो वह अपने स्तर पर हटा लेवे, अन्यथा सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के मामले में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 क के तहत कार्यवाही की जावेगी।
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