उदयपुर 8 नवंबर 2021 । पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में कमी के कारण कोरोना पॉजिटिव के मामले में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। हालाँकि कोविड प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइज़ेशन, दो गज़ की दूरी एवं बंद स्थानों पर वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी भी आवश्यक है।
जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओ की निरंतर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक दिशा निर्देश जारी किये गए है।
नए आदेशों के तहत स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थानों को 15 नवंबर 2021 सोमवार से नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 100% क्षमता के साथ प्रारम्भ किया जा सकेगा। पूर्व में 50% क्षमता के साथ अनुमति दी गई थी। हालाँकि शैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक (1st डोज़ और 2nd डोज़) की शर्त की अनिवार्यता लागू रहेगी।
इसी प्रकार शादी समारोह का आयोजन बंद स्थान/खुले स्थान में कोविड अनुकूल व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइज़ेशन, दो गज़ की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।
सार्वजानिक आयोजन यथा राजनैतिक, खेल कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / त्यौहारों का आयोजन बंद स्थान/खुले स्थान में कोविड अनुकूल व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइज़ेशन, दो गज़ की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।
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