RIICO का बड़ा फैसला, EMD रिफन्ड के नियमों मे राहत

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RIICO relief on EMD Refund rule

 

Udaipur Times, Rajasthan News:  राजस्थान मे निवेशकों एवं उद्यमियों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए RIICO द्वारा योजना के नियमों का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में योजना के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदकों को आवेदन वापस लेने तथा EMD राशि की वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। Rajasthan News

उल्लेखनीय है की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट (Rising Rajasthan Investment Global Summit) के तहत राज्य में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को कम लागत पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से RIICO द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में योजना के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदकों को आवेदन वापस लेने तथा EMD राशि की वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। Rajasthan News

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के वर्तमान नियमों के तहत औद्योगिक भूखंड के लिए आवेदन करते समय आवेदक को भूखंड के कुल देय प्रीमियम की 5 प्रतिशत राशि EMD के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होती है। आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात सफल आवेदक को लेटर ऑफ ऑफर जारी किया जाता है तथा उसे 30 दिवस के भीतर निर्धारित राशि एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर EMD राशि जब्त किए जाने तथा आवंटन का ऑफर लेटर स्वतः निरस्त होने का प्रावधान था। Rajasthan News

नवीन प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि तक अपना आवेदन वापस लेने तथा जमा की गई EMD राशि लौटाने का अनुरोध करता है, तो उसकी EMD राशि बिना किसी कटौती के वापस की जाएगी।  Rajasthan News

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत कुछ मामलों में आवेदन में गलत जानकारी दर्ज होने अथवा प्रस्तुत MoU एवं आवश्यक दस्तावेजों में असमानता पाए जाने जैसी परिस्थितियां सामने आईं हैं। ऐसे मामलों में यदि आवेदक लॉटरी प्रक्रिया में सफल घोषित हो जाता है, तो प्रस्तावित संशोधन के अनुसार भूखंड के प्रीमियम की 0.5 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष EMD राशि आवेदक को वापस करने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में EMD वापस करने का कोई प्रावधान योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं था।

RIICO प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि RIICO द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों एवं उद्यमियों के लिए अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जाते रहे हैं। वर्तमान में योजना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक है। राज्य सरकार के साथ निर्धारित अवधि में MoU निष्पादित करने वाले निवेशक, निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। नवीन संशोधनों का उद्देश्य भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुगमता बढ़ाने के साथ-साथ निवेशकों के हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है। सभी प्रावधान प्रत्यक्ष आवंटन योजना के लागू होने की तिथि से प्रभावी होंगे। वर्तमान में योजना का 13 वां चरण चल रहा है जिसकी आवेदन एवं EMD जमा कराने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2026 रखी गई है। Rajasthan News

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