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राजस्थान रोडवेज ने निरीक्षण व्यवस्था को लेकर जारी किए नए निर्देश

निरीक्षण के लिए अधिकृत कर्मचारी अपने आगार क्षेत्र के अलावा आस-पास के अन्य आगार क्षेत्रों के वाहनों की भी जांच कर सकेंगे
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उदयपुर 5 जून 2025। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर द्वारा निगम के वाहनों के सुगम संचालन और निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार आगारों में कार्यरत प्रबंधक (यातायात), यातायात निरीक्षक और सहायक यातायात निरीक्षक अब सप्ताह में केवल शनिवार, रविवार और सोमवार को ही निरीक्षण कार्य करेंगे। अन्य दिनों में निरीक्षण का कार्य अन्य अधिकृत संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चेकिंग शेड्यूल आगार के मुख्य प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाएगा। साथ ही, निरीक्षण के लिए अधिकृत कर्मचारी अपने आगार क्षेत्र के अलावा आस-पास के अन्य आगार क्षेत्रों के वाहनों की भी जांच कर सकेंगे।

मंगलवार से शुक्रवार तक संबंधित अधिकारी अपने-अपने कार्यालय और बुकिंग घरों में उपस्थित रहेंगे। बुकिंग स्थलों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री टिकिट लेकर ही वाहन में सवार हों और वाहन की बुकिंग पूरी होने के बाद ही प्रस्थान हो।

इसके अलावा, ईटीआईएम मशीन का वितरण और वापसी संबंधित अधिकारी अपने पर्यवेक्षण में करेंगे। साथ ही, परिचालकों की डीवीआर का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बुकिंग घरों की आय समुचित रूप से दर्ज हो रही है।

निरीक्षण के दौरान प्रत्येक वाहन का वीडियो बनाना और अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वीडियो अपलोड किए गए निरीक्षण को अमान्य माना जाएगा और संबंधित निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परिचालकों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे निरीक्षकों को ईटीआईएम मशीन देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वाहन का वीडियो बनाया जा रहा है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
 

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