तीन दिनों में 6 फर्मों से लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने


तीन दिनों में 6 फर्मों से लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने

शुद्ध के लिये युद्ध अभियान जारी

 
तीन दिनों में 6 फर्मों से लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने
अभियान के तहत मिलावटियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उदयपुर, 6 जनवरी 2021। जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार जिले में संचालित शुद्व के लिये युद्व अभियान के तहत सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने शहरी क्षेत्र से बीते तीन दिनों में मिलावट का अंदेशा होने पर 6 फर्मों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।

गुप्ता ने बताया कि अभियान के तहत 4 जनवरी को हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित मैसर्स जय झामेश्वर दुध डेयरी से मिक्स दूध व मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी से क्रीम, 5 जनवरी को सेक्टर 4 स्थित मैसर्स न्यू लक्ष्मी दुध डेयरी से घी व सेक्टर 6 स्थित मैसर्स पाल डेयरी से दही तथा 6 जनवरी को धानमण्डी स्थित मैसर्स भेरूलाल एण्ड कम्पनी से घी व सरसों का तेल व उदियापोल स्थित मैसर्स रजवाड़ी थाल से रिफाईण्ड सोयाबिन तेल के नमूने लिए।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मकर संक्राति पर्व पर खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु विशेष अभियान चलाया गया है, विभाग द्वारा मुख्यतः दुध एवं दुध से निर्मित खाद्य पदार्थ घी, तेल एवं मसालों के नमूनीकरण पर विशेष फोकस रहेगा। अभियान के तहत मिलावटियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं, प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत् नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना, मिसब्राण्ड पाये जाने पर 3 लाख तक का जुर्माना एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास की सजा एवं 1 लाख रूपये से लेकर 10 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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