उदयपुर 5 अप्रेल 2023। राज्य सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने भारत सरकार की अधिसूचना के क्रम में प्रदेश में 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रभा गौतम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के तहत केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 52 के पश्चात नियम 52क अंतर्गत 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने राजकीय वाहन 1 अप्रैल के पश्चात सड़क पर संचालन योग्य नहीं रहेंगे।
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