स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जिले में धारा 144 लागू

पंचायत राज आमचुनाव 2020
 | 
 जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर पंचायत राज चुनाव 2020 के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर धारा 144 लागू कर दी है।

उदयपुर, 16 जनवरी 2020। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर पंचायत राज चुनाव 2020 के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर धारा 144 लागू कर दी है।

मतदाता बिना किसी डर एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के नगरीय क्षेत्र यथा नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष सम्पूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, हथियार आदि का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। जबकि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा पार्टी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राजनैतिक प्रयोजनार्थ जुलूस, सभा रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक ट्विटर, वाट्सएप, यू-टूब आदि द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष व दुष्प्रचार नहीं करेगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारे या पूजा के अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रुप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

यह आदेश आगामी 12 फरवरी 2020 तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।
 

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News