उदयपुर 17 मार्च 2024। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) अरविंद पोसवाल ने एक आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। मतदाता बिना किसी डर एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह प्रतिबंध लागू रहेंगे
कलक्टर पोसवाल ने बताया कि आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, हथियार आदि का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। जबकि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश सशस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार श़स्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा करवाने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा।
बिना स्वीकृति जुलूस, सभा व रैली भी नहीं
कलक्टर ने बताया कि धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा पार्टी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राजनैतिक प्रयोजनार्थ जुलूस, सभा रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक ट्विटर, वाट्सएप, यू-टूब आदि द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष व दुष्प्रचार नहीं करेगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या पूजा के अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
कलक्टर ने बताया कि यह आदेश 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।
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