सिटी पैलेस क्षेत्र से धारा 163 हटाई


सिटी पैलेस क्षेत्र से धारा 163 हटाई 

प्रतिबंधात्मक आदेश प्रत्याहरितc
 
Udaipur City Palace

उदयपुर 28 नवंबर 2024 । जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने एक आदेश जारी कर शहर के सिटी पैलेस क्षेत्र में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) कर लिया है।

जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल होने एवं परिशांति कायम होने से पूर्व जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को त्वरित प्रभाव से प्रत्याहरित किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच धूणी माता मंदिर में दर्शन को लेकर उपज विवाद के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने 26 नवम्बर को प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू किए थे।

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