उदयपुर, 22 अप्रेल। 1 अप्रेल से राज्य में ई-डीएल एवं ई-आरसी की व्यवस्था आरम्भ हो जाने से लाईसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु परिवहन विभाग द्वारा ली गई स्मार्ट कार्ड फीस को आवेदकों को रिफण्ड किया जा रहा है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि वे समस्त आवेदक जिन्होंने परिवहन विभाग को दिनांक 1 अप्रेल से पूर्व ड्राइविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन के रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्ट कार्ड का शुल्क 200/-रू. जमा करवा दिए थे, वे अंतिम तिथि 30.4.2024 तक संबंधित परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर रिफण्ड के लिए विधिवत् आवेदन कर सकते हैं।
ज्ञातव्य है कि विभागीय आदेशानुसार 1 अप्रेल से नए ड्राइविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा इनसे संबंधित सेवाएं जैसे नवीनीकरण, फाईनेंसर हाईपोथिकेशन आदि, स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी के रूप मेें इलेक्ट्रोनिकली जारी किए जा रहे हैं। इस सुविधा के अमल में आने पर ड्राइविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन हेतु पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रू का भुगतान अब आवेदक को नहीं करना पड़ रहा है।
यह जानकारी देते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि आवेदक अब घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी भी नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से ई-ई-डीएल एवं वं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिेंट ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों में लगाई जा रही ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन से इनके प्रिंट पेपर व पीवीसी कार्ड पर आई.टी. विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
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