उदयपुर 11 जनवरी 2025। नगर निगम द्वारा लिए जाने वाले गृहकर एवं नगरीय विकास कर में राज्य सरकार द्वारा भरी छूट प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने 1 वर्ष पश्चात यह मौका दिया है जिसका लाभ शहरवासी अपनी बकाया राशि जमा करवाकर ले सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि 10 जनवरी, 2025 को स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी की गई है जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अंतर्गत ग्रह कर एवं नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में माफी का प्रावधान रखा गया है।
उन्होंने बताया कि ऐसे शहरवासी जिन्होंने अपना गृहकर अथवा नगरीय विकास कर अभी तक जमा नहीं करवाया है उन्हें संपूर्ण बकाया गृह कर आवासीय अथवा व्यवसायिक भूखंड दोनों का एकमुश्त जमा करने पर मूल गृहकर की राशि पर 50% की छूट एवं शास्ती पर शत प्रतिशत छूट सरकार द्वारा प्रदान की गई है। वही नगरी विकास कर के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर लगाए गए ब्याज व शास्ती पर शत प्रतिशत छूट दी गई है। जिन प्रकरणों में 13 वर्ष से पूर्व अर्थात वर्ष 2011- 12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में भी एक मुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में भी 50% की छूट राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
छूट का लाभ ले शहरवासी
गृह कर एवं नगरीय विकास कर में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विशेष छूट को लेकर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने शहरवासियों से अपील की है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष पश्चात और केवल 31 मार्च तक यह विशेष छूट प्रदान की गई है जिसका लाभ सभी शहरवासियों लेवे। ऐसे शहरवासी जो कर देने की श्रेणी में आते है और उनका कर अभी तक बकाया है उन शहरवासियों को इस छूट का लाभ लेना चाहिए। आयुक्त ने स्पष्ट आगाह भी किया है कि सरकार द्वारा हर हाल में यह पैसा वसूल किया जाएगा, अच्छा है कि छूट का लाभ लेते हुए शहरवासी अपना बकाया गृह कर एवं नगरीय विकास कर जमा करवा दें।
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