राजस्थान मे Self Certification प्रारूप नियम, 2026 पर सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित
Udaipur Times, Rajasthan News, Self Certification Draft: राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (ड्राफ्ट) (तृतीय संशोधन) प्रारूप नियम, 2026 प्रस्तावित किये गये हैं। ये नियम भारत सरकार द्वारा डी-रेगुलेशन एवं कम्प्लायंस बर्डन रिडक्शन के अंतर्गत प्रदत्त सिफारिशों के कम में प्रस्तावित है।
राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (ड्राफ्ट) (तृतीय संशोधन) प्रारूप नियम, 2026 प्रारूप के संबंध में बाट माप के समस्त विनिर्माता/ मरम्मतकर्ता / व्यवहारी, समस्त व्यापारिक संगठन / उद्योग संघ एवं अन्य समस्त संबंधित हितधारको से सुझाव एवं आपत्तियों आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ इन प्रारूप नियमों के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 5 दिवस के भीतर अपने सुझाव अथवा आपत्ति ई-मेल आईडी afcfood-rj@nic.in एवं secy-food-rj@nic.in पर प्रेषित कर सकते है।
निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त सुझावों अथवा आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।