मैगनस हॉस्पिटल में नए मरीजों की भर्ती पर अस्थायी रोक

ज़िला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही नई भर्ती शुरू की जा सकेगी
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उदयपुर 17 मार्च 2026। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शंकरलाल बामनिया ने भुवाणा क्षेत्र के मीरा नगर स्थित मैगनस हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए नए मरीजों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को जांच समिति की रिपोर्ट पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

CMHO ने बताया कि ज़िला कलेक्टर एवं ज़िला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद पोसवाल के निर्देश पर अपूर्वा जोशी के पुत्र के इलाज में कथित लापरवाही के मामले में जांच समिति गठित की गई थी। शिकायत में बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी जाने का आरोप लगाया गया था। समिति ने इस मामले में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जांच में अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में उपचार के दौरान गंभीर लापरवाही, गैर-जिम्मेदाराना रवैया और मरीजों के हितों की अनदेखी के संकेत मिले हैं। साथ ही रिकॉर्ड में अनियमितता और सामान्य से अधिक सिजेरियन मामलों की बात भी सामने आई है, जिससे निजी लाभ को प्राथमिकता देने की आशंका जताई गई है।

CMHO ने कहा कि इन तथ्यों के आधार पर अस्पताल का आचरण अनुचित एवं व्यावसायिक कदाचार की श्रेणी में आता है। मामले में नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अंतिम निर्णय तक अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों का उपचार जारी रहेगा, लेकिन नए मरीजों की भर्ती पर रोक रहेगी। ज़िला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही नई भर्ती शुरू की जा सकेगी।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अस्पताल का पंजीकरण अस्थायी रूप से निरस्त करने सहित विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

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