मंगलवार को दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन

मंगलवार को दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन

वल्लभनगर विधानसभा उप चुनाव-2021

 
Election Commission Announces Poll Dates in Five States

80 वर्ष के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड पॉजीटिव मतदाता घर से दें सकेंगे वोट

उदयपुर, 5 अक्टूबर। उदयपुर जिले में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए जारी नाम निर्देशन प्रक्रिया के तहत मंगलवार को दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ ने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी गजेंद्र तथा अंकुर शर्मा ने नामांकन दाखिल किया।

घर बैठे वोट करने की सुविधा के लिए आज है अंतिम तारीख

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वल्लभनगर उप चुनाव के दौरान 80 वर्ष के बुजुर्ग, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) वोटर्स और कोविड पॉजिटिव मतदाता इस बार घर से ही वोट दे सकेंगे। इसके लिए आवेदन की बुधवार को अंतिम तारीख है। विधानसभा क्षेत्र के तीनों श्रेणी के कोई भी पात्र मतदाता अपने बीएलओ को फार्म 12-डी में आज आवेदन कर घर बैठे वोट कर सकेगा।  

उप जिला निर्वाचन अधिकारी(एडीएम) ओ.पी. बुनकर ने बताया कि उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन की अनुपालना में विधानसभा क्षेत्र के अधिकाधिक पात्र मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ दिलाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के समस्त बीएलओ ने अधिकांश पात्र मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ देने के लिए आवेदन दिए हैं और पुनः प्राप्त भी कर लिए है। उन्होंने बताया कि अभी भी यदि कोई इन तीन श्रेणी का कोई पात्र मतदाता घर बैठे वोट देने का ईच्छुक है तो वह अपने बीएलओ से संपर्क करें और गुरुवार को फॉर्म भरकर उपलब्ध करावें।

इस तरह कर सकेंगे आवेदन:

उप जिला निर्वाचन अधिकारी बुनकर ने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है। आयोग द्वारा 3 तरह के वोटर्स को यह सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक के वोटर्स, दिव्यांग और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति तथा कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्ति शामिल हैं। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के तहत 3 तरह के पात्र मतदाताओं से संबंधित बीएलओ फार्म 12-डी में आवेदन प्राप्त करेगा। इसमें मतदाता-सूची की भाग संख्या और क्रमांक, ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर, निवास का पता देना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति, जो कोविड-19 से संबंधित हैं, वह स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।

उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा स्वैच्छिक है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रपत्र-1 में ऐसे समस्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर तैयार करेंगे तथा प्रपत्र-2 में पात्रता का निर्धारण कर पोस्टल बैलेट जारी किए जाने वाले मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे। ऐसे मतदाता जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए 12-डी में आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही वह मतदान केन्द्र पर वोट डाल सकेंगे।

सीसीएफ-पुलिस बल के ठहराव के लिए 10 स्थान अधिग्रहीत

वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 हेतु जिला पुलिस उदयपुर के सहायतार्थ सीएपीएफ कंपनी व अन्य जिलों के पुलिस बल को ठहराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने विभिन्न विभागों के 10 स्थानों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत अधिग्रहीत कर लिया है।
इस आदेश के तहत कृषि उपज मण्डी स्थित कृषक विश्राम गृह व किसान भवन रेती स्टैंड, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का गेस्ट हाउस, सामुदायिक भवन सेक्टर 8 व 11 और सामुदायिक भवन चित्रकूट नगर व प्रताप नगर, ग्रामीण हॉट बाजार रेती स्टेण्ड को 15 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक, सेक्टर 14 स्थित सामुदायिक भवन 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक तथा सेक्टर नंबर 9 स्थित सामुदायिक भवन 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए अधिकृत किया गया है।

वाहन व्यवस्था के लिए राणा पूंजा छात्रावास अधिग्रहीत

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी.बुनकर के आदेशानुसार वल्लभनगर विधानासभा उपचुनाव 2021 हेतु वाहन व्यवस्था प्रकोष्ठ के लिए राणा पूंजा जनजाति छात्रावास का बेसमेंट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत 4 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के लिए अधिग्रहीत कर लिया है।

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