बिना वैध पास या आईडी के टू-व्हीलर व फॉर व्हीलर के आवागमन पर रोक


बिना वैध पास या आईडी के टू-व्हीलर व फॉर व्हीलर के आवागमन पर रोक

संपूर्ण जिले में कोई भी निजी परिवहन वाहन (कार, मोटरसाइकिल) सड़कों पर आवागमन हेतु अनुमत नहीं है।
 
बिना वैध पास या आईडी के टू-व्हीलर व फॉर व्हीलर के आवागमन पर रोक
एम्बुलेंस, राजकीय वाहन व राजकीय अनुबंधित वाहन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू हेतु लगे समस्त वाहन, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था, अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं यथा चिकित्सा सेवा, राजकीय कार्मिक जो कार्यालय की आईडी अथवा पास के धारक है, उन्हें केवल घर से कार्यालय अथवा चिकित्सालय जाने व अनुमत संस्थाओं के कार्मिकों को घर के कार्यालय जाने हेतु वैध पास या आईडी धारक वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन व वैद्य ऑनलाइन या ऑफलाइन पास धारक वाहनों को अनुमति प्रदान की गई है।

 

उदयपुर 18 अप्रेल 2020। जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने जिले में जारी लॉकडाउन की अवधि में बिना आवश्यक कार्य के बिना वैध पास या अधिकृत पहचान पत्र के दुपहिया अथवा चार पहिया वाहन के आवागमन पर रोक लगा दी गई है।

जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती आनन्दी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1867 व राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 के तहत जारी आदेश के तहत लॉकडाउन की अवधि में बिना आवश्यक कार्य के बिना वैध पास या अधिकृत पहचान पत्र के दुपहिया अथवा चार पहिया वाहन के आवागमन पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश के तहत संपूर्ण जिले में कोई भी निजी परिवहन वाहन (कार, मोटरसाइकिल) सड़कों पर आवागमन हेतु अनुमत नहीं है।

ये वाहन अनुमत:

वहीं आदेशानुसार एम्बुलेंस, राजकीय वाहन व राजकीय अनुबंधित वाहन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू हेतु लगे समस्त वाहन, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था, अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं यथा चिकित्सा सेवा, राजकीय कार्मिक जो कार्यालय की आईडी अथवा पास के धारक है, उन्हें केवल घर से कार्यालय अथवा चिकित्सालय जाने व अनुमत संस्थाओं के कार्मिकों को घर के कार्यालय जाने हेतु वैध पास या आईडी धारक वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन व वैद्य ऑनलाइन या ऑफलाइन पास धारक वाहनों को अनुमति प्रदान की गई है।

इस आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस या अन्य संबंधित विभाग द्वारा ऐसे वाहनों को जब्त कर वाहन चालक, वाहन स्वामी व वाहन उपयोगकर्ता पर धारा 188, 270 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
 

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