बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों का कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं

बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों का कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं
 

सरकारी कार्मिकों के लिए हेलमेट अनिवार्य
 
 
बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों का कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं
सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की शुरूआत के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी सरकारी कार्मिकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के लिए पाबंद किया गया है। 

उदयपुर, 4 फरवरी 2020 । सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की शुरूआत के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी सरकारी कार्मिकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के लिए पाबंद किया गया है। 

इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बुनकर ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी राजकीय विभागों व स्वायत्तशाषी संस्थाओं के दुपहिया वाहनधारी कार्मिकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनकर आने के निर्देश दिए है। 

साथ ही सभी विभागों-शिक्षण संस्थाओं के कार्यालयध्यक्षों को इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने को भी निर्देशित किया है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में दुपहिया वाहन चालकों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब वे हेलमेट पहनकर आएंगे।

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