UDA ने मनवाखेड़ा में अवैध होटल को किया सील
6 अक्टूबर 2025 को अवैध निर्माण के विरुद्ध आदेश पारित किए थे
उदयपुर 11 अक्टूबर 2025। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा की जमीन पर अवैध होटल और रेस्टोरेंट निर्माण के मामले में सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, आराजी संख्या 2751/2729 पर लगभग 4000 वर्गफीट क्षेत्र में केशुलाल डांगी और उनकी पत्नी लक्ष्मी डांगी द्वारा बिना रूपांतरण, बिना स्वीकृति और बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए G-2 का *राजघराना* नाम से होटल एवं रेस्टोरेंट का निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं।
इस मामले में प्राधिकरण ने उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण संख्या 05/2025 दर्ज कर नोटिस जारी किया था। सुनवाई के बाद 6 अक्टूबर 2025 को अवैध निर्माण के विरुद्ध आदेश पारित किए गए।
अधिकारियों के अनुसार आदेश की पालना में मौके पर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इस पर प्राधिकरण ने उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 36 के तहत होटल और रेस्टोरेंट को सील करने के आदेश जारी किए हैं।
सील करने की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
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