उदयपुर 28 मार्च 2025। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने नयाखेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित "माउंटेन विला" होटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन और सचिव हेमेंद्र नागर के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त के आदेश पर तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि राजस्व ग्राम नयाखेड़ा की आराजी संख्या 996/243, 1026/243, 1016/243, 1013/243 आदि में बिना स्वीकृति और बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए व्यावसायिक होटल का संचालन किया जा रहा था । होटल में स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट और कमरे बनाकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं।
उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत होटल के खिलाफ विधिवत सुनवाई और आदेश पारित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की गईं। आदेश की अवहेलना को देखते हुए, आज प्राधिकरण ने होटल को सील कर दिया।
इस कार्रवाई में तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के निर्देशन में अभय सिंह चुंडावत, अभिमन्यु सिंह राणावत, विजय नायक, भरत हथाया (भू-अभिलेख निरीक्षक), हितेंद्र सिंह तंवर (पटवारी) और होमगार्ड जाब्ता मौजूद रहे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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