कलक्टर ने जारी की लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन की गाइडलाइन

कलक्टर ने जारी की लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन की गाइडलाइन

कन्टेन्मेन्ट जोन्स व कर्फ्यू क्षेत्र में लागू नहीं होगी गाइडलाईन की छूट
 
 
कलक्टर ने जारी की लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन की गाइडलाइन
जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर उदयपुर जिले में 1 से 30 जून तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के आयोजन व निषेध के साथ ही विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए है।

उदयपुर,1 जून 2020। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार एवं गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर उदयपुर जिले में 1 से 30 जून तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के आयोजन व निषेध के साथ ही विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए है।

कन्टेन्मेन्ट जोन्स व कर्फ्यू क्षेत्र में लागू नहीं होगी गाइडलाईन की छूट

गाइडलाईन में बताया गया है कि ये वह क्षेत्र है जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की उपयुक्त पहचान की जायेगी एवं कन्टेन्मेन्ट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अंदर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।

इन गाइडलाइन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया/कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि के पश्चावर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें जब तक की आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

धारा 144 के अन्तर्गत ये प्रतिबंध लागू रहेंगे

कलक्टर ने बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। जबकि पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा/पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय/निजी) आईटी और आईटीईएस कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन/पुलिस से प्राप्त करना होगा)। चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये। दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ)। ट्रक/माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हो, आदि के लिए यह लागू नहीं होगा।

आदेशानुसार सभी कार्य स्थल (दुकानें / कार्यालय/ कारखाने आदि) निर्धारित समय पर बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने पर पहुंच जाये, जब तक कि खुले रहने बाबत् जिला प्रशासन से इस संबंध में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो। तथापि यह प्रतिबंध निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियां, रात की पारी वाली फैक्ट्रियां व निर्माण गतिविधियांँ (भीषण गर्मी की अवधि में), आईटी व आईटीईएस कम्पनी, दवा की दुकाने आदि पर लागू नहीं होगा। इनके द्वारा पारी का प्रबंध इस प्रकार किया जायेगा कि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक सड़क पर नहीं आयेगा।

नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियाँ

आदेश में बताया गया है कि सम्पूर्ण जिले में कई गतिविधियाँ अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी जिनमें गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अलावा यात्रियों के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाऐं, सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगें। ऑनलॉइन-डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी क्रम में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध, होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स, क्लब हाउस (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहें (होम डिलीवरी और टेक-अवे को छोड़कर, जो पहले से ही अनुमत है), शॉपिंग मॉल्स तथा सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल के जनता के लिये बन्द रहेंगे।

सामान्य सुरक्षा सावधानियाँ

कलक्टर ने बताया है कि सभी क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानक सुरक्षा सावधानियाँ और प्रतिबंध लागू रहेंगे। यह सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण इनका उल्लंघन जुमाने के साथ दण्डनीय होगा। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क/कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट- ‘‘दो गज की दूरी’’) की पालना की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः  निषिद्ध है। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सामाजिक संपर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनेटाईजर का उपयोग करें।

इसी प्रकार कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) पर आवश्यक सावधानियां बरतनी होगी। जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों के द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित जायेगा। कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये। सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबंध किया जाए। सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टॉल करने पर उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उन्होंने बताया है कि इन समस्त सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

भेद्य व्यक्तियो के लिए सुरक्षा सलाह

कलक्टर के आदेशानुसार जनसंख्या के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को भाग को कोविड-19 की  विद्यमान परिस्थितियों में भेद्य व्यक्ति वर्गीकृत किया गया हैः। इनमें 65 वर्ष एवं उससे उपर की आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियो से पीडि़त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ऐसे व्यक्तियों को यथासम्भव घर पर रहने की सलाह दी जाती है और केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही बाहर जाये। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की अक्षरशः पालना करें।

अनुमत गतिविधियां

आदेश में विशिष्ट प्रतिबंधों/सुरक्षा सावधानियों के साथ अनुमत गतिविघियां आवश्यक प्रतिबंधों के साथ अनुमत की जाती है। सभी दुकानें निर्धारित प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकती है। इसके तहत दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, बिक्री नहीं की जायेगी। दुकानों में सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक दूरी (6 फीट दूरी) के साथ एक समय पर छोटी दुकानो में 2 से अधिक तथा बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं हो अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति मे अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि  इन शर्तो में से किसी भी उल्लघंन करने पर दुकान को सील किया जायेगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। 

प्रत्येक ग्राहक की सेवा के ऊपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधनियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि पर विशेष ध्यान रखना होगा। दुकान, स्टॉल, ठेला, कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट आदि सहित खाद्य पदार्थो की बिक्री हेतु निर्धारित शर्तों की अनुपालना करना आवश्यक होगा, जिसमें स्वच्छता, साफ सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को संधारित किया जायेगा। सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का संधारण किया जायेगा  व व्यक्तियों का जमाव अनुमत नहीं होगा। विशेष तौर पर नगर निकाय अधिकारीगण इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ ही पार्क/सामुदायिक पार्क शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे। इन शर्तों के तहत व्यक्तियों के सम्पर्क रहित प्रवेश के लिये मुख्य द्वार खुले रखे जायें। सभी छूने/सम्पर्क संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन्हें ढका जा सकता है, ताकि उनका उपयोग नहीं किया जाये, जैसे खुले जिम/झूले आदि। यदि पार्क के अन्दर पूजा स्थल है तो उनके बाबत् निर्धारित प्रतिबंध जारी रहेगा।  सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जायेगी। एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी हो। पार्क के इन्चार्ज प्राधिकारी इन शर्तों की पालना कराने के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति, अंत्येष्टि में 20 अनुमत

इसके अलावा विवाह संबंधी आयोजन के लिये आयोजनकर्ता के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई है। इसके तहत आयोजनकर्ता को संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इन शर्तो में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है और भारी जुर्मानेे साथ दण्डनीय है।

इसी प्रकार अन्त्येष्टी /अन्तिम संस्कार के दौरान भी सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

सभी अन्य अनुमत गतिविधियां

कलक्टर ने बताया कि नकारात्मक सूची/नेगेटिव लिस्ट की गतिविधियों  तथा विशिष्ट प्रतिबंधो के साथ अनुमत गतिविधियों, के अलावा और सभी खुल या संचालित हो सकती हैं, बशर्ते किसी कानून, आदेश या विनियमन द्वारा निषिद्ध नहीं की गई हो। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे। निजी कार्यालय भी अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे तथापि निजी कार्यालयों में जहां तक संभव हो “वर्क फ्रोम होम“ को प्रोत्साहित किया जाये। अनुमत की गयी गतिविधि के लिए पृथक से अनुमति लेने की आवश्कता नहीं होगी (जब तक कि विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया हो), इसमें ऐसी ईकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी। यह पाये जाने पर कि कोई इकाई शर्तों की पालना नहीं कर रही है, उसे बंद कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कोई भी इकाई निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती है, तो उसके विरूद्व लॉकडाउन के अन्तर्गत जारी आदेशो की उल्लघंना करने के लिए सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

व्यक्तियों के आवागमन/परिवहन/पास 

गाइडलाईन में बताया गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ऐसे आवागमन के लिए पृथक से स्वीकृति/अनुज्ञा/पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन-यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, केब संचालक (ओला/ उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा। किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। अन्तर-राज्यीय एवं राज्य के भीतर बसे अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो  सकेगी (रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त)। परन्तु बस संचालक उत्तरदायी होगा कि निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय व यात्रियों के उतरने/चढने एवं यात्रा से पूर्व/बाद में बस का पूर्ण सेनिटाईजेशन आदि की पूर्ण पालना हो। आदेशानुसार आगामी आदेश तक सीटी बसें नहीं चलेगी। यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

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