108 एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बोतलें नष्ट, कई अनियमितताएं उजागर

शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत कार्रवाई लगातार जारी

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उदयपुर 8 सितंबर 2025। ज़िला कलक्टर नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया के निर्देश अनुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार लगातार जारी है।  

CMHO डॉ बामणिया  ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान,डॉ टी.शुभमंगला के निदेर्शानुसार 4 सितंबर से 30 सितंबर तक त्यौहारों के मद्देनजर खाध पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया गया है। इस क्रम में  एक बार फिर खाद्य सुरक्षा दल  निमार्ण इकाईयों की जांच हेतु रिको इंडस्ट्रीयल एरिया कलड़वास पहुंचा। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने मैसर्स सनराइज फ़ूड एंड बेवरेजेज रिको इंडस्ट्रीयल एरिया कलड़वास पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की तथा नमकीन पपड़ी एवं पामोलीन तेल का नमूना जांच हेतु लिया गया। तथा जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाये गये है। दौराने निरीक्षण यहां कुछ अनियमितताएं पाई गई। यहां 108 बोतल 600 मिली. की कार्बोनेटेड वाटर ( कोल्ड ड्रिंक) सूर्या ब्राण्ड  की अवधि पार पाईं गईं जिसको मोके पर ही नष्ट कराया गया तथा भविष्य में अवधि पार खाद्य पदार्थ नहीं रखने हेतु पाबंद किया गया। 

उन्होंने बताया कि यहां फ़ूड लाइसेंस का प्रदर्शन नहीं पाया गया। फ़ूड सैफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया। पानी की रिपोर्ट नहीं पायी गयी। फ़ूड हैण्डलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाये गए। पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं पायी गयी। इसके लिए संबंधित फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। 

अभियान लगातार जारी रहेगा तथा मिलावटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावेगी। नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का  प्रावधान है।

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