उदयपुर में लक्जरी स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई, 4 बसें सीज, ₹1.20 लाख का जुर्माना

उदयपुर में अवैध मॉडिफिकेशन वाली लक्जरी स्लीपर बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बसें सीज, 5 बसों के चालान और ₹1.20 लाख का जुर्माना 
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Udaipur Luxury Bus Action

 

 

Udaipur Times, Udaipur Luxury Bus Action: 11 जुलाई 2026। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर एवं परिवहन विभाग की अवैध रूप से संचालित और अनधिकृत बदलाव (Modification) करने वाली स्लीपर/लक्जरी बसों के खिलाफ बालीचा चौराहे एवं अम्बेरी पुलिया पर बड़ी कार्रवाई, चार लक्ज़री स्लीपर बसें सीज करते हुए 1 लाख बीस हज़ार का जुर्माना भी लगाया। Udaipur Luxury Bus Action

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव के तत्वावधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश(अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर के ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के क्रम में सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने और वैधानिक प्रावधानों व सरकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया है, 

ज्ञान प्रकाश गुप्ता ज़िला न्यायाधीश के निर्देशानुसार गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बलीचा तिराहे एवं अंबेरी पुलिया पर एक संयुक्त औचक निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग द्वारा किया गया।  Udaipur Luxury Bus Action

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और AIS-119 के नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से संचालित होने वाली और बसों की बनावट में अनधिकृत संरचनात्मक संशोधन (Structural Modifications) करने वाली बसों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है।

 इस विशेष अभियान के दौरान टीम द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निम्नलिखित सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई:

कुल निरीक्षण: अभियान के तहत 15  बसों की जांच (Inspected) की गई।

कुल चालान  5  बसों के खिलाफ विभिन्न नियमों के उल्लंघन के तहत चालान बनाए गए।

चालान राशि: नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों पर लगभग 1,20,000 रुपये (एक लाख बीस हज़ार रुपये) का जुर्माना ज़रिए चालान लगाया गया।

बसों को किया सीज: गंभीर अनियमितताएं और अनधिकृत बदलाव पाए जाने पर 4 बसों को मौके पर ही सीज (Seized) कर दिया गया।

मौके पर मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी

इस पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष और सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिनमें राहुल चौधरी, अपर जिला न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA),  मनीष कुमार जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), उदयपुर।मुकेश डाड, जिला परिवहन अधिकारी (DTO), उदयपुर,  श्याम सिंह हाडा, तेजपाल, घनश्याम मीणा परिवहन निरीक्षक (परिवहन विभाग) मुख्य रूप से शामिल थे। Udaipur Luxury Bus Action

अधिकारियों का संदेश

"लक्जरी और स्लीपर बसों में अनधिकृत रूप से किए जाने वाले बदलाव सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हैं, जिससे कई बार भीषण हादसे होते हैं और कीमती मानव जीवन की हानि होती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा ताकि आम जनता का सफर सुरक्षित बनाया जा सके।"

आमजन से अपील

आमजन से अपील की है कि स्लीपर एवं लक्ज़री बसों की जाँच सवारीयों की सुरक्षा एवं जान माल की हानि को रोकने के लिए है, इसमें सहयोग करें, यदि कोई यात्री ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करना  चाहता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, उदयपुर  में संपर्क करते हुए स्थाई लोक अदालत में  वाद ला सकता है

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