उदयपुर 61 से 800KW (75 से 1000 KVA) क्षमता वाले DG सेट में RECD अनिवार्य

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DG Set Rule Udaipur

 

Udaipur Times, Udaipur News: उदयपुर के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, होटल, अस्पताल, वाणिज्यिक संस्थानों एवं अन्य संबंधित इकाइयों से उनके परिसर में स्थापित एवं उपयोग में लिए जा रहे 61 किलोवाट से 800 किलोवाट (75 से 1000 KVA) क्षमता वाले डीजी सेट, डीजल इंजन, RECD की सूचना यथा मॉडल, निर्माता, निर्माण वर्ष आदि संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

डीजल जनरेटर सेट से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 75 से 1000 केवीए क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेट के लिए टाइप अप्रूव्ड रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (RECD) से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। संबंधित डीजी सेट में निर्धारित उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सभी उपयोगकर्ताओं से डीजी सेट की संपूर्ण सूचना मांगी है।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बताया कि निर्धारित प्रावधानों के तहत डीजी सेट, उसके डीजल इंजन तथा आरईसीडी की जांच एवं अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। डीजी सेट और डीजल इंजन के लिए टाइप अप्रूवल/एमिशन कम्प्लायंस से संबंधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना आवश्यक होगा। नियमों के अनुसार RECD के लिए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आरईसीडी की स्थापना और कमीशनिंग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

 

 

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