16 अगस्त देर रात में उदयपुर ज़िला कलेक्टर अरविन्द पोसवाल ने, उदयपुर ज़िले में समस्त स्कूल एवं कॉलेज बंद रखने का तत्काल आदेश दिया है।
आदेश के अनुसार, ज़िले में वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की धारा 144) के तहत कानून व्यवस्था की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, उदयपुर शहर के नगर निगम एवं उदयपुर विकास प्राधिकरण के तहत सम्पूर्ण क्षेत्र के समस्त राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से बारहवीं तक, एवं समस्त राजकीय / गैर राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 17.08.2024 से अग्रिम आदेश तक अवकाश घोषित किया जाता है।
इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों / महाविद्यालयों क विरुद्ध नियमानुसार अमल में आई जाएगी।
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