UD Tax को लेकर निगम ने फिर की 3 स्थानों पर सीज की कार्यवाही

आयुक्त के निर्देश पर लगातार जारी रहेगी कार्यवाही

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उदयपुर 28 फ़रवरी 2026। नगरीय विकास कर (UD Tax) को लेकर निगम ने शुक्रवार को फिर सख्त कार्यवाही करते हुए 3 संपत्तियों की सीज किया है। 

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया है कि निगम, नगरीय विकास कर को लेकर किसी भी प्रकार से कोई रियायत नहीं करेगा। आयुक्त ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च तक विशेष छूट का प्रावधान किया गया है जिसका लाभ लेते हुए अपना नगरीय विकास कर जमा कराए ओर शहर के विकास में अपनी भागीदारी देवे।

आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार शुक्रवार को भूपालपुरा बजाज भवन लक्ष्मण दास बजाज, किसनदास बजाज  जिसका नगरीय विकास कर कुल  1,31,410/- बकाया था जिसे सीज किया गया। चेतक सर्किल स्थित भगवत सिंह छाबड़ा की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 1,89,090/- रूपये बकाया था जिसे भी सीज किया गया। आयड धुलकोट से ठोकर चौराहा रोड स्थित जयप्रकाश चौहान (श्रीनाथ सर्विस सेंटर) की संपत्ति जिसका कुल 1,32,004 /- रुपया नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था उसको भी सीज किया गया। 

आयुक्त खन्ना के अनुसार इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई।  संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद कारण भी नही बताया गया। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन UD Tax की वसूली की पूर्ती हेतु चार संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री, विजय जैन और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

सुबह संपत्ति सीज दिन में करवाया कर जमा

नगरीय विकास कर को लेकर शुक्रवार सवेरे बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 3 संपत्तियों को सीज किया  गया। सीज करने के पश्चात चेतक सर्किल स्थित भगवत सिंह छाबड़ा की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 1,89,090/- रूपये बकाया था, ने निगम आकर अपनी राशि जमा करवाई।

लगातार जारी रहेगी कार्यवाही

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने पुनः स्पष्ट किया है कि शहर में सभी प्रतिष्ठान मालिक जिनको नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर जमा करवाने के नोटिस मिल चुके हैं वह निगम कार्यालय में पहुंचकर अपना यूडी टैक्स जमा करवाकर शहर के विकास में अपना सहयोग करें। यदि इसके उपरांत भी नगरीय विकास कर नहीं जमा कराया जाता है तो निगम को सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को सीज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म मालिक की ही रहेगी।

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